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‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी की याचिका पर हुई कोर्ट में सुनवाई, 20 अप्रैल को फैसला

गुजरात। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सूरत कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा ने कहा कि वह 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।

 


राहुल को हुई थी 2 साल की जेल

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत से राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कांग्रेस नेता को आदतन अपराधी बताया था।

पूर्णेश मोदी ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपी सार्वजनिक मंच पर मानहानिकारक बयान का समर्थन करता है। आरोपी न सिर्फ अपमानजनक बयान स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसको भुनाने की कोशिश भी कर रहा है।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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