राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी... - CG Sandesh

राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत !

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी अंतरिम राहत मिली है. पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे. हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी.

राहुल ने किया था चेलैंज –

मोदी सरनेम केस को लेकर 2019 में ही यह याचिका दायर की गई थी. बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती थी. आज न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई.


बयान बना गले की फांस –

बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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