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शिष्या से रेप के आरोपी आशाराम को मिली जमानत, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दी बड़ी राहत

अपनी ही एक शिष्या से दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम को कुछ राहत मिली हैं। दरअसल, एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी हैं। अब सवाल यह उठता है कि जमानत मिलने के बाद क्या आसाराम जेल से बाहर आएंगे। जी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेप मामले में सजायाफ्ता होने के कारण आसाराम जेल से रिहा नहीं होगे।



जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में उन्हें यह जमानत दी गई हैं। स्वयंभू बाबा आसाराम को हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माधुर की कोर्ट से यह जमानत मिली हैं। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा था।

बता दें कि आसाराम और एक अन्य पर आरोप थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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