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पैन-आधार से जुड़ा ये काम नहीं किया आपने पांच दिन में तो, फिर करनें होंगे हजारों रुपए खर्च

पैन कार्ड और अधार कार्ड अब ऐसे डॉक्यूमेंट हो चुके है जो हर किसी के लिए जरूरी है। ऐसे में इन दोनों डॉक्यूमेंट का एक होना भी जरूरी है। यानी के इनका आपस में लिंक होना भी जरूरी है। ऐसे में आपने अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आप भी जल्दी से यह काम निपटा लें।

आपको बता दें की पैन और आधार को बिना किसी जुर्माने के लिंक करने की समय सीमा  नजदीक है। इसके लिए जो डेट आगे बढ़ाई गई है उसके समाप्त होने में अब पांच दिन का समय रह गया है। अगर आपको भी पैनल्टी से बचना है तो आप इन दोनों को 30 जून से पहले लिंक करले।

पहले इसके लिंक करने के लिए सरकार ने समय सीमा 31 मार्च तय की थी, बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। लेकिन अगर आप भी नहीं करते है तो आपको 10 हजार का जुर्माना देकर बाद में इसे कराना होगा। साथ ही आपका पैन कार्ड निष्कर्य हो जाएगा।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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