Gyanvapi Case: कोर्ट ने नहीं मानी गई मुस्लिम पक्ष की दलील, अब परिसर का होगा ASI सर्वे
उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी।
सर्वे के इस काम को 3-6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
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