रायपुर नगर निगम को बिलासपुर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस…एक सप्ताह... - CG Sandesh

रायपुर नगर निगम को बिलासपुर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस…एक सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस भेजा है। और नोटिस में एक सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए संशोधित अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने अनाधिकृत विकास अधिनियम और निर्माण नियम में संशोधन कर दिया है।

इसके चलते रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग बने परिसर का शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित से कम चौड़ी सड़क का नियमितीकरण हो रहा है यदि भूमि का प्रयोजन भी बदल दिया गया है तो उसका भी शुल्क या जुर्माना लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि शुल्क लगाने से वहां रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि मौके पर स्थिति नहीं बदलती है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।



author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें