आचार संहिता के दौरान इन कामों पर रहेगी पाबंदी - CG Sandesh

आचार संहिता के दौरान इन कामों पर रहेगी पाबंदी

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में प्रदेश में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को दो चरणों में मतदान होंगे। 

पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसम्बर को मतों की गिनती की जाएगी। कंगाले ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और बिपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे।

आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक होगी -

  • आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं हो सकतीं.कोई भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकता है.
  • चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होगा.
  • आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती हैं.होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं.
  • राजनीतिक दलो को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है.
  • धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा.
  • मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है.रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते है.
  • किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते है.
  • मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते है.
आचार संहिता के नियम - PDF

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


अन्य सम्बंधित खबरें