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कलेक्टर ने जारी किया आदेश…पूरे जिले में इस दिन बंद रहेंगे शराब दुकान

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे से 17 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, होटल-बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की थोक/ फुटकर दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है।


इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार जिले के पश्चिम सीमा से लगे जिला राजनांदगांव में 7 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर होने वाले मतदान के समय 5 नवंबर को शाम 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती देशी मदिरा दुकान अंजोरा एवं एफ.एल.-3 (ग) मोटल आर्शीवाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा तथा एफ.एल.-4 (क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।



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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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