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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 8 महीने से जेल में बंद

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शराब नीति अनियमितता मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने में लगने वाले समय के बारे में जानना चाहा। CBI-ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि मुकदमा नौ से 12 माह के अंदर समाप्त हो सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज हैं।

सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ASG ने PMLA के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक पंक्ति भी पढ़ी और कहा कि पीएमएलए की धारा 45 बताती है कि जमानत केवल Genuine Case में दी जा सकती है।



भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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