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5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

केरल में पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस ने पॉक्सो समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 100 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई।


मामला अलुवा इलाके का था, जहां एक गेस्ट वर्कर पर पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के आरोप लगे थे। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज के. सोमन ने बिहार के 28 वर्षीय प्रवासी मजदूर को मौत की सजा सुनाई। इस मामले में 100 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया गया। फैसला सुनने के लिए बच्ची के माता-पिता कोर्ट में उपस्थित थे। फैसला सुनाने के दौरान जज ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी का कृत्य जघन्य श्रेणी का है, इसलिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने भी तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता के आधार पर ही सजा होनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि आरोपी को फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ सफलतापूर्वक चार आरोप साबित किए थे। अभियोजन पक्ष ने ये भी तर्क दिया कि वारदात बेहद सन्न करने




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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