12 लाख गबन के मामले में शिक्षा अधिकारी निलंबित
बसना विकासखण्ड के शिक्षा अधिकारी योगराम लहरे को छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक बसना विकासखंड शिक्षा कार्यालय में 19 अगस्त 2014 से 16 मार्च 2018 की अवधि में मध्यान भोजन योजनान्तर्गत खाते में जमा राशि के ब्याज राशि का कार्यालयीन सामग्री खरीदी हेतु बारह लाख दो हजार पांच सौ चौसठ रूपये का आहरण कर्मचारी और सेल्फ चेक के माध्यम से किया गया था.
इसके पहले RTI कार्यकर्ता विनोद दास नें महासमुन्द कलेक्टर को शिकायत किया था और शिकायत सही पाए जानें पर बसना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी योगराम लहरे के खिलाफ दुर्विनियोग के आरोप में बसना थाना में FIR दर्ज कराई थी.
गौरतलब है कि उक्त शिकायत में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद महासमुन्द कलेक्टर ने दिनांक 04 अगस्त 2018 को योगराम लहरे को निलंबित करने के आशय से संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर कार्यालय में पत्र भेजा था.
निलबंन में देरी होने से आरटीआई कार्यकर्ता ने मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव छ.ग. शासन एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को इस प्रकरण से अवगत भी कराया गया। जिसके बाद विभाग ने संज्ञान लिया.