बसना : धान उपार्जन केन्द्र में फर्जीवाड़ा, समिति प्रभारी और किसान के खिलाफ केस दर्ज
बसना : धान उपार्जन केन्द्र जाड़ामुड़ा से फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है. आरोप है की धान उपार्जन केन्द्र जाड़ामुड़ा में किसानो का ऋणपुस्तिका देखे बिना पंजीयन रकबा में रकबा जोड़कर धान खरीदकर कर अनुचित लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया.
मामले की शिकायत के बाद आरोपी उमेश कुमार भोई तत्कालीन धान उपार्जन केन्द्र एवं समिति प्रभारी जाडामुडा तथा किसान रामप्रसाद के खिलाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा पिरदा के प्रबंधक शिवनाथ पटेल ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करायी है. शाखा प्रबंधक शिवनाथ पटेल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है की 17 जनवरी को उपार्जन केंद्र जाडामुडा में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान रामप्रसाद पिता नंदलाल के पंजीकृत रकबा एवं धान उपार्जन की आकस्मिक जांच की गई. जांच में किसान रामप्रसाद के नाम पर अन्य किसान के धान का रकबा बिना संबंधित किसान की सहमति के जुड़ा होना एवं धान उपार्जन किया जाना पाया गया.
राधिका बाई बेवा सोनउ के परिजन फुलसाय से प्राप्त कथन अनुसार राधिका की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है. राधिका बाई द्वारा धारित खसरा कमांक 52 99 101 142 143 263 किसान रामप्रसाद पिता नंदलाल के नाम पर जुडा हुआ है. राधिका बाई के परिजन द्वारा भी रामप्रसाद को राधिका बाई के धारित रकबे में धान बोने या अधिया रेगहा की सहमति नहीं दी गई है. राधिका बाई के निकट ही विनोद कुमार पांडेय का भी खेत है. पांडये ने भी अपने कथन में बताया है कि राधिका बाई की मौत हो चुकी है तथा राधिका बाई के रकबे पर रामप्रसाद द्वारा खेती नहीं की गई है.
वहीं, मसतराम पिता लैखन के पुत्र एवं सहखातेदार उदेलाल साव से प्राप्त कथन अनुसार मसतराम की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है. ग्राम झारमुडा के खसरा कमांक 277, 301 जो कि मसतराम वगैरह के नाम पर है, जिसका रकबा 0.72 एवं 0.77 है जो किसान रामप्रसाद के नाम पर जुडा हुआ है. जबकि मसतराम की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके परिजन उदेलाल साव द्वारा उक्त रकबे में धान बोने या अधिया रकबा की सहमति रामप्रसाद को नहीं दी गई है. प्रथम दृष्टया अनुचित रूप से जुड़े रकबे पर धान उपार्जन किया जाना पाया गया है, जिसके लिये उपार्जन केंद्र प्रभारी उमेश कुमार भोई एवं किसान रामप्रसाद दोषी है.
उपार्जन केंद्र प्रभारी उमेश कुमार भोई ने अपने कथन में बताया है की वे रामप्रसाद को जानते हैं एवं रामप्रसाद कार्य सहयोग के लिये विगत तीन वर्षों से फड़ में आ रहे है. रामप्रसाद के नाम पर ग्रामीण सेवा सहकारी समिति जाडामुडा में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीयन है. पंजीकृत रकबा 15.98 हेक्टेयर एवं धान का रकबा 14.33 हेक्टेयर है. रामप्रसाद के नाम पर दर्ज रकबा के अन्य किसान राधिका बेवा सोनउ एवं मस्तराम वल्द लैखन को उपार्जन केंद्र प्रभारी उमेश कुमार भोई नहीं जानते हैं. रामप्रसाद द्वारा 15 दिसम्बर 2023 को 154.80 क्विंटल 22 दिसम्बर 2023 को 272 क्विंटल एवं 19 जनवरी 2024 को 254 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचने हेतु टोकन समिति आकर कटवाया गया. रामप्रसाद द्वारा 15 दिसम्बर को 154 क्विंटल राशि-337928.40 एवं 22 दिसम्बर को 272 क्विंटल राशि- 593776.00 धान का विक्रय किया जा चुका है. 19 जनवरी के 254 क्विंटल टोकन पर धान विक्रय शेष है.
धान विकय के समय किसान ने नहीं दिखाया ऋण पुस्तिका
धान विकय के समय रामप्रसाद द्वारा ऋण पुस्तिका नहीं दिखाया गया ना ही उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा ऋण पुस्तिका की मांग की गई. जबकि ऋणपुस्तिका के आधार पर ही समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन किया जाना है. जिसका उल्लघन उपार्जन केंद्र प्रभारी उमेश कुमार भोई द्वारा किया गया है, जिसके लिये उमेश कुमार भोई दोषी है. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन/कैरीफॉरवर्ड का कार्य एकीकृत पोर्टल में समिति ऑपरेटर मनोज प्रधान एवं मनीष प्रधान द्वारा किया गया है एवं सत्यापन आरएइओ सुबोध पटेल द्वारा किया गया है.
कॉल करने पर किसान का फोन आया बंद
शिकायत में आगे शाखा प्रबंधक शिवनाथ ने बताया है की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान रामप्रसाद के पंजीकृत रकबा एवं धान उपार्जन बाबत पक्ष जानने शाम 5 बजे फोन कर सूचना दी गई. रामप्रसाद द्वारा आने की सहमति दी गई परंतु शाम 7 बजे पुनः फोन लगाने पर फोन बंद पाया गया. जिसके कारण रामप्रसाद का कथन नहीं लिया जा सका.
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान रामप्रसाद के रकबे की जांच में खातेदार उदेलाल वल्द मस्तराम निवासी मोहगांव एवं फुलसाय बरिहा पिता सोनाउ बरिहा व ग्राम बैतारी के निवासियों के समक्ष पूछताछ में इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि राधिका बेवा सोनाउ वगैरह के समस्त खातदारों का फौत हो चुका है एवं मस्तराम व लैखन का ग्राम झारमुडा स्थित भूमि में विवाद होने के कारण पंजीयन नहीं हुआ है. पंजीयन हेतु रामप्रसाद के खाते में अपना रकबा अधिया रेगहा के रूप में राधिका बेवा सोनाउ एवं मस्तराम लैखन द्वारा नहीं दिया गया है ना ही रामप्रसाद द्वारा अधिया रेगहा लिया गया है.
तत्कालीन उपार्जन केन्द्र एवं समिती प्रभारी और किसान के खिलाफ केस दर्ज
उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उपार्जन केंद्र प्रभारी उमेश कुमार भोई ग्रामीण सेवा सहकारी समिति जाडामुडा एवं किसान रामप्रसाद दोषी है. जिन्होनें नियम विरूद्ध समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य कर शासन को क्षति पहुंचाई है.
पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद आरोपी उमेश कुमार भोई तत्कालीन उपार्जन केन्द्र एवं समिती प्रभारी जाडामुडा तथा किसान रामप्रसाद के खिलाफ 120-B-IPC, 34-IPC, 420-IPC, 467-IPC, 468-IPC, 471-IPC के तहत अपराध कायम किया है.