दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - CG Sandesh

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

राजनांदगांव। शंकरपुर में हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।


घटना 21 सितंबर की रात 8.30 बजे हुई थी। शंकरपुर में रहने वाला भावेश मेश्राम उर्फ रिम्पी (23 वर्ष) शारदा चौक में खड़ा था। तभी पुराने विवाद को लेकर उस पर हर्ष वैष्णव उर्फ भुरु, गणेश वैष्णव उर्फ लल्लू सहित एक नाबालिग ने हमला कर दिया। पहले भावेश से जमकर मारपीट की, इसके बाद धारदार हथियार और रॉड से भावेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मौके पर भावेश को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की जांच कर रहे चिखली चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर ने आरोपी हर्ष और गणेश सहित नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी हर्ष और गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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