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लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटर आईडी समेत इन 12 दस्तावेजों का कर सकते हैं प्रयोग

रायपुर। : लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता अपना पहचान पत्र समेत 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर मतदान केंद्र पर वोट दे सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अफसरों को आवश्यक निर्देश देते हुए दस्तावेज से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। वही देश के बाहर रहने वाले प्रवासी मतदाताओं को मतदान के दिन अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाकर मतदान में हिस्सा लेने का आदेश हैं। आज राजधनी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मिडिया से साझा किया।

चुनाव को लेकर तैयारियां

छत्तीसगढ़ के वोटर की संख्या समेत निर्वाचन आयोग की अब तक की तैयारियों पर जानकारी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेगी। 11 सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को बस्तर, 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में चुनाव होंगे। 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनाव होंगे।

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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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