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छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका...अब एक बार में खरीद पाएंगे सिर्फ इतने बोतल, आदेश जारी

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा नए नियमों का ऐलान किया गया है। अब से, एक व्यक्ति केवल एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद उसी दुकान में आकर खरीद पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। यह बदलाव शराब और बियर के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ होने के कारण, अद्धी और पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।


एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।जिसका आदेश जारी किया जा चुका है। वही इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरे उदास हो गए है।



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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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