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DGCA का निर्देश : 12 साल से छोटे बच्चों को माता-पिता के साथ सीट दें एयरलाइंस

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 12 साल तक के बच्चों को विमान में उनके माता-पिता के साथ सीट दी जाए। NDTV के मुताबिक, DGCA ने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता में कम से कम एक के साथ सीट दी जाए, जो उसी विमान में यात्रा कर रहे हों। इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।'

DGCA ने क्यों जारी किया निर्देश?

बता दें कि, विमान में परिवारों को एक साथ सीट न मिलना हमेशा विवाद का विषय रहा है। एयरलाइंस प्री-सीट चयन का मौका देती है और जो लोग इसका भुगतान नहीं करना चाहते, उनको बाद में वह सीट दी जाती है जो पहले से बुक नहीं होती। DGCA ने भी यह निर्देश उस घटनाक्रम के बाद दिया, जिसमें एक अभिभावक को उसके छोटे बच्चे से दूर की सीट दी गई थी। अभिभावक ने बच्चे की चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर आपबीती बताई थी।



पेरेंट्स को नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

DGCA की ओर से जारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (ATC)-01 के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अभिभावकों को पास की सीट दी जाएगी और इसके लिए किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होंगे। सर्कुलर के अनुसार, एयरलाइंस अभिभावक पर बच्चे की सीट के लिए दबाव नहीं डाल सकती हैं। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या स्वत: आवंटन का चुनाव किया है तो बच्चे के लिए बगल की सीट की व्यवस्था करनी होगी।






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