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शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा ने FIR को दी चुनौती, हाईकोर्ट में हुई बहस, अब जून में होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में आराेपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ने ईडी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी है. टुटेजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिध्दार्थ अग्रवाल ने बहस की तो वहीं शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए. दोनों तरफ से बहस अधूरी रही. अब मामले में अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जून में होगी.

बता दें कि अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई है. मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी


इस मामले में जांच पर रोक के लिए डिवीजन बेंच में अपील की गई. मामले में हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ था. एफआईआर अलग-अलग अपराध से संबंधित है, इसलिए शीर्ष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत तत्काल मामले में लागू नहीं होगी. सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हुए डीबी ने अगली सुनवाई 8 मई को रखी थी.




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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