जनपद पंचायत पिथौरा के सरपंद पद के केवल अनारक्षित पदों की आरक्षण की कार्यवाही पुनः 12 जनवरी 2025 को
शेष वर्गों का यथावत रहेगा
जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद में समय दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा
कलेक्टर विनय लंगेह ने किया सूचना का प्रकाशन
जनपद पंचायत पिथौरा के सरपंद पद के अनारक्षित पदों की आरक्षण की कार्यवाही पुनः 12 जनवरी 2025 को किया जाएगा । जबकि शेष वर्गों का आरक्षण यथावत रहेगा। यह कारवाई जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद में समय दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा।इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आदेश जारी कर सूचना का प्रकाशन किया है । पूर्व में किए गए अनारक्षित वर्ग के आरक्षण में लिपिकीय एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण केवल अनारक्षित वर्ग में ही पुनः कारवाई होगी ।
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में प्राधिकार से प्रकाशित संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-17 के उपधारा 2(2) के अनुसार किसी खण्ड में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम हो वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंचो के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पश्चात् शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जायेगें, परन्तु खण्ड में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।
विगत पंचायत निर्वाचन वर्ष 2019-20 में यह सीमा 50 प्रतिशत से अधिक थी। जनपद पंचायत पिथौरा के पंचायत निर्वाचन वर्ष 2019-20 में सरपंच के पद अनुसूचित जाति 12, अनुसूचित जनजाति 44, अन्य पिछड़ा वर्ग 31 और अनारक्षित के 38 पद आरक्षित था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत आरक्षण के कारण 31 पद आरक्षित हुई थी। लेकिन इस वर्ष 50 प्रतिशत अधिकतम की सीमा के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 में से मात्र 07 पद आरक्षित हुई है। पंचायत संचालनालय के निर्देशानुसार अनुसार ऐसी पंचायते जो कि वर्ष 2019-20 में अनारक्षित प्रवर्ग में थी एवं वर्ष 2024-25 में भी अनारक्षित प्रवर्ग में ही है। उनमें चक्रानुक्रम का पालन करते हुए जो ग्राम पंचायत मुक्त थे उन्हे महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित करना था तथा जो पद महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुआ था उन्हे मुक्त प्रवर्ग के लिए आरक्षित करना था। तत्पश्चात् ऐसी ग्राम पंचायतें जो वर्ष 2019-20 में अन्य पिछड़ा वर्ग में थी एवं वर्ष 2024-25 में अनारक्षित हो गई है में से लॉट निकालकर अनारक्षित प्रवर्ग के कुल ग्राम पंचायत के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक महिला प्रवर्ग को आरक्षण देने हेतु आरक्षित किया जाना था। त्रुटिवश जनपद पंचायत पिथौरा के द्वारा अनारक्षित प्रवर्ग में महिला आरक्षण के निर्धारण हेतु चक्रानुक्रम एवं लॉट की उर्पयुक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार पंचायत निर्वाचन में जनपद पंचायत पिथौरा के सरपंच के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गयी है।
उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 33-क के प्रावधानों के तहत लिपिकीय त्रुटि एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण जनपद पंचायत पिथौरा के सरपंद पद के अनारक्षित पदों की आरक्षण की कार्यवाही पुनः 12 जनवरी 2025 को कार्यालय जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद में समय दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा ।
कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित किया गया है ।