CG: चरित्र शंका के चलते गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
बिलासपुर। जिले के शिव प्रकाश शाह को गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अप्रैल 2022 में आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक कर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपी ने डॉक्टर और पुलिस को गुमराह किया।जांच के दौरान मृतका के शरीर पर 14 घाव मिले, जिनमें से कई आत्महत्या के लिए असंभव थे। पुलिस ने "लास्ट सीन थ्योरी" और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 201 में 5 साल, और धारा 316 में 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर गर्भस्थ शिशु की हत्या का भी आरोप साबित हुआ।
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