महासमुंद : जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए 20 जनवरी 2025 को कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।
शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महासमुंद जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, तलवार, भाला, लाठी, विस्फोटक सामग्री जैसे घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थलों, सभाओं, या रास्तों पर नहीं चलेगा। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने या आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शास्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति या समूह सभा, रैली, जुलूस या धरना नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या समूह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।