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महासमुंद पुलिस ने ग्राम बरेकेल कला में हुए हत्या व झलप मे हुए हत्या के प्रयास के 02 प्रकरणों का किया खुलासा।

मृतक शिवा यादव की हत्या व सौरभ गोयल के साथ हत्या का प्रयास करने वाला 01 आरोपी महासमुुन्द पुलिस के गिरफ्त में।

चोरी की नीयत व आपसी विवाद के कारण हत्या व हत्या के प्रयास के घटना को दिया अंजाम।

आरोपी के कब्जे से हत्या व हत्या के प्रयास की घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सौरभ गोयल पिता महावीर गोयल ग्राम झलप महासमुन्द के द्वारा थाना पटेवा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.01.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने की नीयत से मुख्य दरवाजा का कुंडी तोड़कर घर अंदर घुस गया, प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर आरोपी द्वारा अपने हाथ में रखे चाकू से प्राणघातक हमला लगातार कर प्रार्थी के दोनो हाथो में वार कर चोट पहुचाया है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना पटेवा में अपराध धारा 331(4), 331(5),307 बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।
   
दिनांक 19.01.2025 को पुलिस को सूचना मिला कि एक अज्ञात पुरूष का शव ग्राम बरेकेल कला के एक मकान व खुले मैदान के पास पड़ा है, जिसके शरीर, चेहरे, सिर, गले में बहुत ज्यादा चोट का निशान, उसके शरीर से बहुत सारा खून बहा है जिसकी हत्या की गई है। अज्ञात शव की पूछताछ की जा रही थी कि अज्ञात मृत पुरूष की पहचान शिवा यादव पिता सुखराम यादव निवासी ग्राम कसहीबाहरा थाना पिथौरा जिला महासमुन्द के रूप में हुई । प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवा यादव की हत्या किया गया है तथा परिजन से पूछताछ करने पर बताया मृतक के पास मोटर सायकल एवं मोबाईल भी था जो घटना स्थल में नही था। अज्ञात आरोपी के द्वारा मृतक की हत्या कर मोटर सायकल व मोबाईल को लेकर भाग जाना पाया गया । कि प्रार्थी पिता सुखराम यादव की रिपोर्ट पर थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया ।


विवेचना के दौरान पुलिस की टीम के द्वारा दोनों घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण कर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा गया तथा मुखबिर को सक्रिय कर अज्ञात आरोपी के बारे में पतासाजी की जा रही थी। तभी मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति रामेश्वर सोनवानी को लगातार ग्राम झलप क्षेत्र में घटना स्थल के आस पास देखा गया है जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा मुखबीर के निशानदेही पर मौका ग्राम लामीडीह से एक व्यक्ति (01) रामेश्वर सोनवानी पिता केजऊ राम सोनवानी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लामीडीह थाना पिथौरा जिला महासमुन्द (छ.ग.) से बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि करीबन चार-पांच वर्ष पहले आरोपी रामेश्वर सोनवानी झलप के अमित क्लाथ स्टोर्स में काम करता था, उसके घर को जानता था । जहां से चोरी की रकम मिलने की संभावना पर दिनांक 14.01.2025 को रायपुर से झलप आया और रात्रि में ही महावीर गोयल के घर में चोरी करने के नीयत से दीवाल को फांदकर महावीर गोयल के घर के छत में छुप गया था और सुबह महावीर गोयल का मार्निंग वाक में निकला तो दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर महावीर गोयल का बेटा सौरभ गोयल को चाकू दिखाया व सौरभ गोयल द्वारा विरोध करने पर सौरभ गोयल के दोनों हाथ के कलाई में चाकू से वार कर भाग गया। आरोपी द्वारा सौरभ गोयल से झूमा झटकी करते समय काला रंग का जैकेट पहना था जिसे अपनी पहचान छुपाने के लिए झलप स्कूल के बाजू वाले खाली मैदान में फेंककर बस मे बैठकर रायपुर चला गया ।

घटना के इसी क्रम में पुनः आरोपी रामेश्वर सोनवानी दिनांक 17.01.2025 को रायपुर से बस मे बैठकर टोल प्लाजा ग्राम झलप आया था। दिनांक 17-18.01.2025 के मध्य रात्रि ग्राम कसहीबाहरा निवास शिवा यादव ,जो कि आरोपी का पूर्व परिचय था अपनी मोटर सायकल से टोल झलप आया हुआ था । जहां दोनों मिले थे।शिवा यादव ने आरोपी को सेकेण्ड हेण्ड मोटर सायकल कमांक सीजी 06 जीजे-0816 को दिखाकर खरीदना बताया। दोनों शराब पीने के बाद मोटर सायकल से ग्राम लामीडीह, कसहीबाहरा होते हुए ग्राम पचरी के रास्ते ग्राम बरेकेल कला स्कूल के सामने खुला मैदान में जाकर बैठकर बीडी पीने लगे। इसी बीच दोनो के बीच में बातचीत करते करते विवाद शुरू हो गया और आरोपी रामेश्वर सोनवानी द्वारा क्रांकिट युक्त ईंट से शिवा यादव के आंख व चाकू से शिवा यादव के गला में वार कर हत्या कर लाश को मैदान के पास बने घर के पीछे घसीटकर ले जाकर रख दिया। फिर मृतक के मोटर सायकल कमांक सीजी 06 GJ-0816 से चाकू एवं 01 नग मोबाईल को लेकर रायपुर चला गया । रायपुर जाने के दौरान रास्ते में चाकू को फेंक देना बताया।

पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी रामेश्वर सोनवानी पिता केजऊ राम सोनवानी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लामीडीह थाना पिथौरा जिला महासमुन्द द्वारा अपराध घटित स्वीकार करने पर आरेपी से चोरी की घटना में प्रयुक्त 01- पीट्ठू बैग, गमछा, जैकेट, कटर तथा हत्या के घटना में प्रयुक्त चाकू, जैकेट, घटना के समय पहने जूता, घटना के समय प्रयुक्त मोबाईल तथा मृतक का मोटर सायकल, मोबाईल को आरोपी के कब्जे से जप्त कर आरोपी रामेश्वर सोनवानी के विरूध्द थाना पटेवा के दोनो अपराध धारा 331(4), 331(5),307, 103(1) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

यह संम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस की टीम के द्वारा गई।




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