महासमुंद : उपायुक्त सहकारी संस्थाएं को कारण बताओ नोटिस जारी
नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण
कलेक्टर विनय लंगेह ने उपायुक्त सहकारी संस्थाएं द्वारिकानाथ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । कलेक्टर ने जारी नोटिस में कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की सतत मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रुप में आपको उपार्जन के पिरदा, जगदीश, जाड़ामुडा, झारमुड़ा, बम्हनी (आरंगी) नरसैयापल्लम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा उपार्जन केन्द्रो मे भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान आपको आबंटित उपार्जन केन्द्रो में धान खरीदी की अव्यवस्था पायी गई है। साथ ही अन्य अधिकारियों के द्वारा की गई जांच में भी आपको आबंटित उपार्जन केन्द्र झारमुड़ा धान खरीदी कार्य से संबधित गडबडियों पायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि आप सहकारी संस्थाएँ के जिला स्तरीय अधिकारी है एवं आपकी जिले की संपूर्ण उपार्जन केन्द्रो में शासन की नीति अनुसार समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की जिम्मेदारी है किन्तु आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के प्रति रुचि ना लेते हुए लापरवाही बरती जा रही है। आपका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1985 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लघंन है।
अतः उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।