
सांकरा : मुखबिर की सुचना पर दो मामलों में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
सांकरा पुलिस ने मुखबिर की सुचना पर दो मामलों में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है.
मिली जानकारी के अनुसार 4 जून 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बल्दीडीह में राजकुमारी वैष्णव नाम की महिला अपने मकान बाड़ी में शराब ब्रिकी करने वास्ते अवैध रूप से रखी है, सूचना पर पुलिस ने ग्राम बल्दीडीह आरोपिया के मकान बाड़ी में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया, जहाँ राजकुमारी वैष्णव के मकान बाड़ी में एक गुलाबी कलर का प्लाकस्टिक बाल्टीर में भरा हुआ 23 पैकेट हाथ भटठी महुआ शराब कुल 4140 एमएल कीमती 820 रूपये को जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 34(1)क आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत कार्यवाही किया.
वहीं 05 जून 2025 को ग्राम परसवानी चौक के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम जेराभरन में एक व्यक्ति अपने घर के सामने में आम लोगों को शराब पीने पिलाने की साधन उपलब्ध करा रहा है, सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर जाकर शराब रेड की कार्यवाही की, जहाँ पीने वाले पुलिस को देख भाग गये, तथा शराब पिलाने वाला जोगेन्द्रक प्रधान पिता अश्वपनी प्रधान उम्र 23 साल, जेराभरन निवासी पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 05 नग खाली झिल्ली, 04 नग डिस्पोजल गिलास, 03 नग पानी पाऊच के खाली झिल्ली जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.