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सरायपाली : शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर तीन मामलों में हुई कार्रवाई

सरायपाली पुलिस ने 2 और 3 जुलाई 2025 को मुखबिर की सुचना पर तीन मामलों में अवैध शराब पीने की सुविधा देने वालों पर कार्यवाही करते हुए उनपर मामला दर्ज किया है.

जिसमे 2 जुलाई को ग्राम जोगनीपाली में विजय नंद पिता मारकण्ड नंद उम्र 40 साल को शराब पीने की सुविधा देते उसके कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली का खाली शीशी, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास, शराब की गंध के साथ जप्त कर आरोपी धनेश कुमार साहू का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करने पाये जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.

इसी तरह 03 जुलाई को 2025 को ग्राम लिमऊगुडा पुल के पास परस राम निषाद पिता स्व दाऊराम निषाद उम्र 58 वर्ष निवासी लिमऊगुडा को लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते उसके कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली का खाली शीशी एवं 02 नग खाली डिस्पोजल शराब का गंध आती हुई को जप्त कर आरोपी परस राम निषाद का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करने पाये जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.

तथा ग्राम पण्डापारा में सुनील भोई को अपने घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते सुनील भोई पिता सानंद भोई उम्र 40 साल निवासी पण्डापारा के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली जिसमें शराब की गंध आती एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास शराब की गंध आती हुई, जप्त कर आरोपी सुनील भोई सानंद भोई उम्र 40 साल निवासी पण्डापारा का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.


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