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सरायपाली : बलौदा क्षेत्र के किसान से लोन दिलाने के नाम पर 7.19 लाख की ठगी, 4 साल बाद मामला दर्ज

बलौदा थाना क्षेत्र के एक किसान से लोन दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी कर करीब 7,19,497 रुपये उसके खाते से ट्रांसफर कर दिए, जिसपर करीब 4 साल बाद मामला दर्ज किया गया है.  

मिली जानकारी के अनुसार लोचन सिंह दिवान पिता नन्कीराम दिवान उम्र 45 साल निवासी कालीदरहा पुरन सिंह ठाकुर को पहले से जानता था, पुरन सिंह ठाकुर का ग्राम कोटद्वारी में हालर मील है जहाँ लोचन धान मिसाई कराने जाता था. इस बीच लोचन दिवान को मकान बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर पूरन सिंह लोचना को संजय रथ के पास ले गया, संजय लोन दिलाने का काम करता था. इसके बाद संजय रथ और पुरन सिंह ने लोचन दिवान से केसीसी लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, खेत का किसान किताब, फोटोग्राफ और मतदाता परिचय पत्र को आदि को लेकर बैंक के फार्मों में हस्ताक्षर कराकर केसीसी लोन के लिए आवेदन करा लिये.

आवेदन कराते समय एक्सीस बैंक शाखा सरायपाली में लोचन के नाम का खाता खुलवा लिये ताकि लोन का पैसा इस खाते में जमा हो सके. खाता खोलवाते समय लोचन के बिना सहमति एवं जानकारी के खाता में पूरन सिंह और संजय द्वारा अपना मोबाईल नंबर को लिंक करा लिये और एक्सीस बैंक शाखा सरायपाली से 05 जुलाई 2021 को लगभग 7,19,497 रूपये केसीसी लोन पास होने पर अपने उस नंबर पर UPI ट्रान्जेक्शन चालू कर संजय रथ द्वारा UPI के माध्यम से लोचन दिवान के एक्सीस बैंक सरायपाली के खाता से अपने बैंक आफ इंडिया के खाता में कुल 1,16,100 रूपये को एवं अलग अलग एकाउण्ट में 2,54,800 कुल रूपये 3,70,900 रूपये को बैंक से निकाल कर 05 जुलाई 2021 से 12 मई 2022 तक धोखाधडी किये.

इसके बाद मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने पूरी घटना का जाँच कर आरोपियों पुरन सिंह ठाकुर तथा  संजय रथ के विरूध्द अपराध धारा 420 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया है.


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