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बागबाहरा : मवेशियों को कत्लखाना ले जाने के आरोप में तीन गिरफ्तार

बागबाहरा पुलिस ने मुखबिर की सुचना पर मवेशियों को कत्लखाना ले जाने के आरोप में तीन को गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के अनुसार बागबाहरा पुलिस को 15 जुलाई 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक पिकअप वाहन में कुछ मवेशियों को ओड़िशा के कत्लखाना ले जाने हेतु क्रूरतापूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था किए, मवेशियों को शारीरिक यातना देते हुए, रेलवे लाइन के किनारे बागबाहरा से दैहानीभाठा जाने वाले रास्ते की ओर लेकर जा रहे है.

उक्त सूचना पर पुलिस मुखबिर के बताए स्थान बागबाहरा से दैहानीभाठा जाने वाले रास्ते पर रेलवे पटरी के पास दैहानीभाठा के पहले बागबाहरा की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन क्र सीजी 06 एच ए 3224 को रोककर चेक करने पर 03 व्यक्ति द्वारा मवेशियों भैंसों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन क्र सीजी 06 एचए 3224 में ले जाते हुए मिले.

मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर मौके पर कुल 03 व्यक्तियों के द्वारा 02 नग भैंसों एवं 01 नग भैंसी को क्रूरतापूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था किए, मवेशियों को शारीरिक यातना देते हुए लेकर जाते पकड़ा.

तीनों व्यक्तियों का नाम टुकेश उर्फ रोहित कुमार आवडे पिता स्व. खीरप्रसाद आवडे उम्र 27 वर्ष, पतेरापाली थाना बागबाहरा, राजकुमार साहू पिता जगदीश साहू उम्र 34 वर्ष, खैरटखुर्द थाना कोमाखान, चुम्मनलाल साहू पिता स्व तुलसीराम साहू उम्र 39 वर्ष पटपरपाली थाना कोमाखान का बताया गया है.

जीनेक कब्जे से 02 नग भैंस एवं 01 नग भैंसी किमती 18000 रूपये, आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त 03 नग मोबाईल 01 पोको कंपनी तथा एक पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 06 एचए 3224 किमती 4,50,000 रूपये, जुमला कीमती 4,86,000/- रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6,10, पशु क्रुरूता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, धारा 112 बीएनएस के का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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