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महासमुंद : पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 05 अगस्त को

महासमुंद : गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी एक्ट) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा (17) अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 05 अगस्त 2025 को शाम 04ः00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद में आयोजित की गई है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई. नागेश्वर राव ने समिति के सदस्यों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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