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किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

अगर आप किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सरकार की पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक मदद यानी सब्सिडी देती है।

क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना?

भारत सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक बनाने और उनकी आर्थिक मदद करने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके तहत किसान ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं क्योंकि सरकार इसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी मिलती है।

वहीं, अन्य कृषि मशीनरी पर यह सब्सिडी 80% तक हो सकती है।
इससे किसानों को किराए पर ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत कम हो जाती है और उनका खर्च भी बचता है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

केवल वे किसान जो खेती-किसानी करते हैं।

किसान के पास खुद की कृषि भूमि होना जरूरी है।

किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवेदन करते समय आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए:

आधार कार्ड

भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (खतियान/भूलेख)

बैंक पासबुक की कॉपी

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

निवास प्रमाण पत्र

सरल शब्दों में कहें तो, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आधा खर्च सरकार से दिलाती है, जिससे खेती आसान और सस्ती बनती है।


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