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CG : पुलिस हिरासत में युवक की मौत, कोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश

बीते 29 मार्च को धमतरी जिले के अर्जुनी थाने में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मृतक की पत्नी को तीन लाख और माता-पिता को एक-एक लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। 

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है। कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि मृतक के परिजनों को आठ हफ्तों के भीतर मुआवजा राशि दी जाए।


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