
सोना बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? जानें
अगर आप आने वाले समय में अपनी गोल्ड ज्वेलरी या सिक्के बेचने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि सोना बेचने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। भारत में टैक्स के नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने सोना कितने समय तक अपने पास रखा था।
अगर आपने सोना दो साल से कम समय के लिए रखा है और फिर बेच दिया है, तो जो भी मुनाफा होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short-Term Capital Gain) माना जाएगा। इस पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। यानी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो गोल्ड सेल से हुए प्रॉफिट पर भी 30% टैक्स देना होगा।
वहीं, अगर आपने सोना दो साल से ज्यादा समय तक रखा है और फिर उसे बेचते हैं, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long-Term Capital Gain) लागू होगा। इस स्थिति में टैक्स रेट 20% होता है और इसके साथ आपको indexation benefit भी मिलता है, जिससे टैक्स का बोझ कुछ कम हो जाता है।
अगर सोना आपको गिफ्ट या विरासत (Inheritance) में मिला है, तो टैक्स की गणना उस व्यक्ति की खरीद तारीख और मूल्य के आधार पर की जाती है जिसने सोना मूल रूप से खरीदा था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सोना बेचने पर GST नहीं देना होता, लेकिन जब आप सोना खरीदते हैं तो 3% GST और ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 5% GST देना पड़ता है।
टैक्स बचाने के लिए हमेशा सोना खरीदते समय बिल और रसीदें सुरक्षित रखें। इससे बेचते समय सही टैक्स कैलकुलेशन करना आसान होता है।