CG : ग्राम पंचायतों में जी राम जी अधिनियम की जानकारी के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन
विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम की विशेषताओं से लोगों को अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़ की विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। अंबिकापुर जिले में भी आयोजित विशेष ग्राम सभा में विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम की विशेषताओं से लोगों को परिचित कराया गया।
इस दौरान बताया गया कि मनरेगा का नया स्वरूप विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में अब अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक परिवार को एक सौ पच्चीस दिन का रोजगार मिलेगा।
योजना के तहत कार्य की मांग करने पर कार्य न मिले तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें जल सुरक्षा और जल संरक्षण कार्य, ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य, जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वीबी-जी राम जी के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित पंचायत की रूप रेखा के आधार पर कार्य योजनाओं को तैयार किया जाएगा, जिसमें पीएम गति-शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।