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मीना बाज़ार में बंद किया गया मौत कुआं एवं आकाश झूला.

सरायपाली वर्षो से क्षेत्र में गणेश पूजा के नाम से जाना जाता है. सरायपाली पिछले कई सालों से गणेश पूजन के नाम से कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के झांकिया तैयार कर को आकर्षण का केंद्र बनाता रहा है. सरायपाली में धनु यात्रा और गणेश पूजा में अक्सर मीना बाजार देखने को मिलता है.

इस मीना बाजार में छोटे-बड़े खेल और मनोरंजन के भरपुर साधन रहते है. मीना बाजार में बहुत ही भारी संख्या में लोग पहुँच कर आनंद लेते ही है साथ ही साथ खरीददारी भी होती है.लेकिन इन्ही मनोरंजन के साधन में से एक है मौत का कुआँ, जहाँ कई बार खेल के दौरान मोटरसायकल के खतरनाक स्टंड के कारण कई प्रकार का दुर्घटना और हादसे भी हुए है. जिसके बाद शहर के जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों ने शहर के मिना बाजार के मौत का कुआं को बंद करवाया था.


इस बार फिर मीना बाज़ार में मौत का कुआं लगवाने की खबर थी. जिसे बंद करवाने के लिए कांग्रेस कौमी एकता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव संदीप अग्रवाल ने एसडीएम सरायपाली और थाना प्रभारी को आवेदन देकर मौत के खेल को अनुमति प्रदान नही करने की मांग की.

जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली पुलिस एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका सरायपाली इसके लिए कुछ शर्तें रखी है. और मौत कुआं एवं आकाश झूला के लिए अनुमति नहीं दी गई.  

  • 1 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र ड्रम या टॉम या ड्रम पैड पीटने या ध्वनि उतपन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.

  • 2 लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले का उपयोग यदि सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेसीय ध्वनि पैमाने से 10 डी बी (ए) से अधिक नही होगा या 75 डी बी से अधिक अथवा इनमे से जो भी कम है, उससे अधिक नही होगा.

  • 3 कार्यक्रम में सम्मलित वाहनों के वाहन पार्किंग के व्यवस्था आयोजक द्वारा की जाएगी. तथा वाहनों के अव्यवस्थित पार्किंग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

  • 4 कार्यक्रम वाहन पार्किंग स्थल आदि पर कार्यक्रम उपरांत आवश्यक साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित आयोजक और समिति की होगी.

  • 5 कार्यक्रम पार्किंग स्थल के कारण से लोग यातायात एवं जन सामान्य के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उतपन्न न हो यह सुनिश्चिय करने का दायित्व आयोजक समिति का होगा.

  • 6 कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह के अप्रिय घटना होने पर आयोजक और समिति की जिम्मेदारी होगी.

  • 7 कार्यक्रम में शान्ति बनाने की जवाबदारी समिति की होगी.

  • 8 मौत कुआं एवं आकाश झूला पर अनुमति प्रदान नही की जाती है, उपयोग करते हए पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके जिम्मेदार आयोजक समिति होंगे.

  • 9 नगरपालिका को निर्धारित कर राशि देने के बाद ही अनुमति लागू होगी.

नियम एवं शर्तो का उल्लंघन पाए जाने की स्थिती में कार्यक्रम मीना बाजार के अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी. तथा निमयानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसका जिम्मेदार स्वयं समिति आयोजक होगी.



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