एफएसएसएआई की सख्ती: मादक पेय निर्माताओं को नियम उल्लंघन पर नोटिस, भ्रामक दावों पर कार्रवाई
नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मादक पेय पदार्थों के निर्माताओं के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने कई खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
एफएसएसएआई के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि कुछ निर्माता मादक पेय पदार्थों में ऐसे मिलावटी फ्लेवर (Adulterated Flavours) का उपयोग कर रहे हैं, जो उत्पाद के प्राकृतिक स्वाद और स्वरूप की नकल करते हैं। यह खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मानकों का उल्लंघन माना गया है।
इसके अलावा, कुछ कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार में आयु (Age) से जुड़े भ्रामक दावे कर रही हैं। इनमें आयु दर्शाने वाले शब्द, उनके पर्यायवाची या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल कर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें नियामक मंजूरी प्राप्त नहीं है।
एफएसएसएआई ने सभी संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें और अनधिकृत दावों तथा प्रतिबंधित फ्लेवर के उपयोग को तत्काल बंद करें।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के खिलाफ नियमानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में उपलब्ध खाद्य एवं पेय उत्पादों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।