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सरपंच पद के लिए होगा आरक्षण, हटाई गई रोक

चार दिन पहले ही सरकार ने सरपंच के लिए आरक्षण पर रोक लगाने की घोषणा करते हुए कलेक्टर्स को निर्देश दिया था कि अभी केवल पंचों को ही आरक्षण किया जाए, अब उस आदेश को संशोधित करते हुए नियत समय पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने कहा है।

सरकार ने नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष न कराकर अप्रत्यक्ष कराने का निर्णय लिया है, वैसा ही निर्णय ग्राम पंचायतों के सरपंच के लिए भी लिया गया है कि अब जनता सीधे नहीं चुनेगी सरपंच बल्कि पंच लोग ही सरपंच चुनेंगे। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 23 नवंबर तक पूरी करने के लिए समय निर्धारित किया है।





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