लुंगी और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना.
बिलासपुर में अब बरमुड़ा, शॉर्ट्स, लुंगी और चप्पल पहनकर गियर वाली गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने चारों जोन प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नए मोटरव्हीकल एक्ट में इस नियम का प्रावधान किया गया है.
हालांकि राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में नए नियमों से चालान वसूलने पर रोक है. ऐसे में पुलिस अधिकारी चालान को कोर्ट भेज रहे हैं. जिसमे पकड़े जाने पर 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.
अधिकांश लोग चप्पल या सैंडिल पहनकर गाड़ी चलाते हैं. जिनमे अब महिलाओं की भी गियर वाली गाड़ी चलाते समय जूते पहनने होंगे. जो कि नए मोटरव्हीकल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है.
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