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कोर्ट ने दो बलात्कारियों को दी सजा, एक को 20 साल तो दूसरे को 6 साल का कारावास

जिले के दो बलात्कारियों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश करने के बाद दोनो आरोपियों के ऊपर दोष सिद्ध पाएं जाने पर पुलिस ने एक 20 साल का कारावास व 70 हजार रूपए का अर्थदण्ड तो दूसरे को 6 साल का कारावास एवं 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

शासन कि ओर पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक मंडल ने बताया कि 10 मार्च 2018 को पीड़ीता के पिता देवता काम से बाहर गए हुए थे, जो देर रात 12 बजें वापस आएं, इस दौरान शाउमावि कोदागांव में 9 वीं पढ़ रही 15 वर्षीय पीड़ीता कही चली गई थी, जिसे बहला फूसला कर ले जाने के संदेह में पिता अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस तलाश कर रही थी पर पीड़ीता नहीं मिली, जो 7 माह बाद 8 अक्टूबर 2018 को वापस घर आई, इस दौरान पिता ने पूछा तो पीड़ीता बताई की पश्चिम बंगाल में दे गंगा थाना क्षेत्र के पूर्वा चेंगदाना निवासी 30 वर्षीय बबलू उर्फ बाबूरअली मंडल पिता नूरइस्माईल मंडल अंतागढ़ के बाजार में मिला था व प्यार करता हूं कहकर शादी का प्रलोभन देता था, जो 3 फरवरी 2018 को दल्लीराजहरा आया हूं कहकर बुलाया व पीड़ीता के जाने पर चलो तुम्हे घुमाने ले जाता हूं कहकर बस से दुर्ग ले गया व पीड़ीता का मोबाईल मांगकर सीम तोड़कर फेक दिया और सीधे ट्रेन से मुम्बई ले जाकर लॉज में रखा था साथ ही लॉज से बाहर निकलने नहीं देता था, जो बाहर निकलने पर पुलिस पकड़ लेने की बात कहता था व इस दौरान लगातार शारीरिक सम्बध बनाता रहा। लम्बे समय बाद पीड़ीता की तबियत खराब होने पर पीड़ीता माता पिता के पास जाने की बात कहने लगी, जिसे आरोपी ने ट्रेन से दुर्ग लाया और घर जाने के लिए बस बिठाकर भाग गया। पिता ने अंतागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण के विचारण विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी डीएल कटकवार के न्यायालय में चला पर आरोपी के ऊपर दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 363 में 3 वर्ष व 5 हजार रूपए, 366 में 5 वर्ष 5 हजार रूपए, 376(2)(ढ़) में 10 वर्ष व 10 हजार एवं 376(3) में 20 वर्ष व 50 हजार कुल 20 वर्ष का कारवास व 70 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

शासन कि ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तुकेश्वर राणा ने बताया कि व्यासकोंगेरा निवासी 22 वर्षीय पीड़ीता अपने सहेली की शादी में गई थी, उसी दौरान अनजान नम्बर से बात हुई, जो शादी नहीं हुआ है, तुमसे शादी करना चाहता हूं कहते हुए शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक सम्बध बनाता रहा, जो पीड़ीता के गर्भवती होने के बाद बातचीत बंद कर दिया। बाद में पीड़ीता को पता चला कि आरोपी बादल नरहरपुर निवासी 27 वर्षीय आनंद सिंह कुंजाम पिता रामदेव कुंजाम शादी शुदा है, इसके बाद उसने अपने माता पिता को यह बात बताई, जिन्होने आरोपी के गांव जाकर उसके परिवार व गांव के सियानगणों के बीच बैठक रखा गया, जहां पर आरोपी स्वीकार किया व शारीरिक सम्बध बनाया है पर शादी करने से मना कर दिया। पीड़ीता के पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सम्पूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रशांत शिवहरे के न्यायालय में चला, जहां पर विचारण के दौरान आरोप को दोषी सिद्ध पाएं जाने पर धारा 376(ढ़) में 5 वर्ष 5 हजार एवं 366 में 6 वर्ष 2 हजार रूपए कुल 6 वर्ष का कारावास एवं 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।




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