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बिना कागजात वाली गाड़ी में पुरानी गाड़ी का नंबर प्लेट लगाकर बेचा, मामला दर्ज.

16 मई  को ग्राम डुमरपाली थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार के टिकेश्वर प्रधान पिता दुर्योधन प्रधान ने सांकरा थाना में आकर बताया कि ग्राम माटी दरहा के राजेश साहू पिता शंख साहू द्वारा पैसे की आवश्यकता होने पर उसके पास टाटा सुमो क्रमांक CG 04 HS 5125 को अमानत के तौर पर रखकर ₹73000 लिया था. गाड़ी की RC की फोटोकॉपी दिया था.

कुछ दिन बाद पता चला कि इसी नंबर की अन्य टाटा सूमो गाड़ी बड़े लोरम के चितरंजन साहू के पास भी है,  इसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा थाना आकर देने पर उसकी गाड़ी के इन्जिन और चेसिस नंबर को राजेश साहू द्वारा दिये RC से मिलाया गया जो मैच नही हुआ.  इस से राजेश साहू द्वारा किये छल एवं कूटरचना का पता चला जिस पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 71/2020 धारा 420,467,468,471 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई.

ग्राम बड़े लोरम के चितरंजन प्रधान के घर जाकर देखा गया तो उसके पास भी टाटा सूमो गाड़ी थी जिसका नंबर भी CG 04 HS 5125 था, चितरंजन प्रधान द्वारा गाड़ी की मूल RC प्रस्तुत की और बताया कि गाड़ी उसने माटीदरहा के राजेश साहू से 7/2/2020 को खरीदी है, दस्तावेजों से गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर का मिलान करने पर सही मिला जिससे टिकेश्वर प्रधान से हुई ठगी पुख्ता हो गई.

विवेचना के दौरान ग्राम माटीदरहा से राजेश साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पैसों की आवश्यकता होने पर बिना कागजात वाली टाटा सूमो में अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर प्लेट लगाकर टिकेश्वर प्रधान को देना स्वीकार किया तथा उक्त वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया. तथा अपनी टाटा सूमो को पहले ही बड़े लोरम के चितरंजन साहू को बेचना बताया.

आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 17/5/2020 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गाड़ी के मूल स्वामी की पतासाजी की जा रही है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, आरक्षक विजय विकास दिव्य, मधुमंगल साहू ,संजय निषाद का योगदान रहा.




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