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संशोधित आदेश:-होटल-रेस्टोंरेंट यथावत संचालित होंगे,केवल बार रूम का संचालन ही बंद रहेगा।

होटल-रेस्टोंरेंट यथावत संचालित होंगे,केवल बार रूम का संचालन ही बंद रहेगा। पूर्व में जारी आदेश का संशोधित आदेश आ गया है। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक होटल व रेस्टोरेंट का संचालन जारी रहेगा। केवल बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को ही 5 जुलाई तक बंद रखा जायेगा।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि 29 जून से 7 जुलाई 2020 तक समस्त बार का संचालन बंद रखा जाए। जन सुरक्षा के लिहाज से इसका परिपालन सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया गया है।




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