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रेलयात्रा करने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट के संबंध में दिशानिर्देश जारी

रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन से यात्रियों के उतरने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य

रेलवे स्टेशनों में कोरोना जांच के संबंध में आवश्यक व्यबस्था सुनिश्चित करने दिशानिर्देश जारी

छत्तीसगढ़ में रेलयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जारी दिशानिर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में रेलयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये कोरोन जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा। रेलयात्रा में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।




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