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जशपुरनगर : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा विभिन्न योजना के तहत् प्रोत्साहन लाभ दिए जाने हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जषपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में प्रोत्साहन लाभ दिया जाना है, ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को सुदृढ़ किया जा सके। इच्छुक हितग्राही दिनांक 10 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं ।जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कृषि सेक्टर में टेªक्टर ट्राली योजना (टर्म लोन योजना 9.93 लाख, डेयरी योजना (टर्म लोन योजना) 5.00 लाख, टर्म लोन योजना (मछली पालन, बकरी पालन, आदि) में 5 लाख, टर्म लोन योजना (वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री, आदि) में 3 लाख, स्व सहायता समूह (माइक्रो क्रेडिट योजना) (मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला राइस मिल, दाल मिल आदि) में 5 लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार उद्योग सेक्टर में टर्म लोन योजना (फेब्रीकेषन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला, ब्रिक्स, आदि) में 5 लाख, परिवहन सेक्टर में गुड्स कैरियर योजना (टर्म लोन योजना) में 7 लाख 23 हजार, पैसेंजर व्हीकल योजना (टर्म लोन योजना) में 7 लाख 19 तथा सेवा सेक्टर में टर्म लोन योजना (किराना, ब्यूटी, आदि) में 1 लाख, टर्म लोन योजना (कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, आदि) में 2 लाख, टर्म लोन योजना (फोटो काॅपी, स्टेषनरी, कपड़ा, आदि) में 3 लाख, स्व सहायता समूह (माइक्रो क्रेडिट योजना) (कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला, बेकरी, आदि) में 5 लाख एवं आदिवासी महिला सषक्तिकरण (ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर, आदि) में 2 लाख रुपए की राशि का ऋण प्रदान किया जाना है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आवेदक को योजनाक ा लाभ उठाने के लिए विभिन्न शर्तो का पालन करना होगा। जिसमें आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जो जिले के उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो । आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 300000/- से अधिक न हो । आवेदक पूर्व में किसी भी शासकीय/अषासकीय संस्था एवं बैंक से ऋण नहीें लेने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा । आवेदक को पात्रता संबंधी (सक्षम राजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी) जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र (चालू सत्र का) संलग्न करना होगा। वाहन हेतु काॅमर्षियल ड्राईंविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।टेªक्टर वाहन हेतु स्वयं के नाम पर कम-से-कम 05 एकड़ कृषि भूमि हो । आवेदक का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा । उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जषपुर, कमरा नं0-118, कलेक्ट्रोरेट परिसर, जषपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।




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