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कांकेर : जिले के समस्त हाट-बाजारों को संचालन की अनुमति

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा 16 जून से जिले के समस्त हाट-बाजारों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाईट कफर््यू को भी आगामी आदेश पर्यन्त शिथिल किया गया है। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थाई दुकानों, शॉपिंग मॉल, समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, सेलून-ब्यूटी पार्लर-स्पॉ, नाश्ता ठेला एवं पान दुकानों इत्यादि को प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।  

16 जून से दी जाने वाली रियायतें:- ( प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक)

सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, सेलून-ब्यूटी पार्लर-स्पॉ, नाश्ता ठेला एवं पान दुकानें, जिम, पार्क, एवं समस्त इनडोर खेल गतिविधियॉ, देशी एवं विदेशी शराब दुकानंे। जिले में समस्त हॉटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाईड डाईनिंग की भी अनुमति होगी, किंतु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। हॉटल, रेस्टोरेंट ऑनलाईन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट, हॉटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानंे पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सभी अस्पताल, पशु चिकित्सालय एवं क्लिीनिक को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। जिले में रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाईट कफर््यू को आगामी आदेश पर्यन्त शिथिल किया गया है।

जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग के साथ टोकन व्यवस्था से संचालन की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों, स्थापनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु मास्क एवं सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, हॉटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। हॉटल, मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

शासकीय, निजी निर्माण कार्य एवं आद्यौगिक संस्थानों को निर्धारित समयावधि तक संचालन व निर्माण की अनुमति होगी। मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु एवं गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य की अनुमति होगी। लघु वनोपज संग्राहकों को व्यापारियों के गोदाम तक ले जाकर वनोपज विक्रय की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्रों, च्वाईस सेंटर एवं बैंक सखी को अपने निर्धारित समय में सेवा प्रदाय की अनुमति होगी। जिले के अनुज्ञप्ति धारक, पट्टेधारक को कन्टेंमेन्ट अवधि के दौरान रेत, गिट्टी उत्खनन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की सशर्त अनुमति होगी। पूर्व से होटलों में रूके हुए व्यक्तियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होंगी। ई-कॉमर्स जैसे - अमेजन, फ्लिफकार्ट एवं अन्य माध्यमों से सामग्रियों की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की अनुमति होगी। जोमेटो, स्वीगी एवं अन्य माध्यमों से खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हाइवे पर स्थित ढाबा एवं होटलों को रात्रि 10 बजे तक डायनिंग एवं रात्रि 10 बजे के बाद टेक अवे, पार्सल सेवा के साथ संचालन की अनुमति होगी। बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कार्यालय को कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए कार्यालयीन अवधि में समस्त कार्यों के संचालन की अनुमति होगी।

जिले में संचालित समस्त केन्द्रीय, राज्यीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों को शत्-प्रतिशत् उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति होगी। कार्यालय आम जनता हेतु खुले रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

प्रतिबंधित गतिविधियॉ :

स्विमिंग पुल, सिनेमा हॉल, थियेटर एवं सार्वजनिक स्थल बंद रहेगें। समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित होगें। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छा़त्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 16 जून 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।




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