तालाब में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में सहायता राशि स्वीकृत
तालाब में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार से राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए 04-04 लाख रूपये की मान से आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये है।
अंतागढ़ तहसील के ग्राम चिखली निवासी 45 वर्षीय सतऊराम मण्डावी की डबरी (तालाब) में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती जागोबाई के लिए चार लाख रूपये और कोटकुरसई निवासी 12 वर्षीय कुमारी रामदई को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता शोभाराम और लच्छनी के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार अंतागढ़ के माध्यम से किया जायेगा।
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