व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति
कलेक्टर ने जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानां को उनके प्रचलित समय से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। यह आदेश आज से लागू हो गया है, जो आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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