जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब और सरल,  ग्राम सभा का संकल... - CG Sandesh

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब और सरल, ग्राम सभा का संकल्प और नगरीय निकायों की उद्घोषणा मानी जाएगी साक्ष्य

छत्तीसगढ़ शासन ने अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा ने आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया। इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया।

आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत-

स्टाप डेम और तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार ने मृतको के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 8 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की हैं।
चारामा तहसील के ग्राम हाराडुला निवासी 34 वर्षीय रामभगत निषाद की महानदी में बने स्टाप डेम में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी फगनीबाई निषाद के लिए चार लाख रूपये और ग्राम खैरखेड़ा निवासी 21 वर्षीय परमेश्वर की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्ररकण में उनके निकटतम वारिस मैनाबाई के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार चारामा के माध्यम से की जायेगी।


अन्य सम्बंधित खबरें