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सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजन तथा घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर उमाशंकर बंदे द्वारा सड़क दुर्घटना में 8 मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 हजार रूपये और सड़क दुर्घटना में घालय 3 व्यक्तियों के लिए 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

कांकेर तहसील के ग्राम भावगीर नवागांव निवासी सुकदेव मरकाम और सालू मरकाम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मल्लूराम के लिए 25-25 हजार रूपय के मान से 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये गये है। इसी प्रकार ग्राम बाबुदबेना निवासी तुलसी मण्डवी की मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी अम्बिका के लिए 25 हजार रूपये, अन्नपूर्णापारा निवासी अनिरूद्ध की मृत्यु के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस आशा रवानी के लिए 25 हजार रूपये, ग्राम मरदापोटी निवासी स्व. सुरेश कुमार कावड़े की पत्नी फूलबत्ती कावड़े के लिए 25 हजार रूपये, तहसील नगरी के ग्राम सेमरा निवासी राजेन्द्र ध्रुव की मृत्यु होने के प्रकरण में उनके पत्नी सरस्वती ध्रुव मे लिए 25 हजार रूपये, नरहरपुर तहसील के ग्राम सोनपुर निवासी बलराम की मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मनीराम के लिए 25 हजार रूपये, बरदेभाठा निवासी विरेन्द्र की मृत्यु होने के प्रकरण में उनके पिता दिनेशचन्द के लिए 25 हजार रूपये और सत्यजीत की मृत्यु होने प्रकरण में उनके पिता वासुदेव के लिए 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया हैं। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में घालयों के लिए भी आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये गये है, जिला कोण्डागांव तहसील माकड़ी के ग्राम पखनाबेड़ा (करमरी) निवासी काहरू राम यादव, चेतन राम मरकाम और ग्राम करमरी (कावरा) निवासी रामजी की सड़क दुर्घटना में घालय होने पर उन्हें 10-10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।




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