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विधवा पेंशन योजना 2021 आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?.....विधवा पेंशन योजना के लाभ और पात्रता

विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस Vidhwa Pension Yojana के माध्यम से विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अब इस पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

Vidhwa Pension Yojana के लाभ

  • इस योजना का लाभ देश की विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
  • देश के विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य की ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब बेसहार विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे है जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।
  • इस योजना का लाभ केवल उन पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ।
  • विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिलाओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। इस लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब उन विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी

विधवा पेंशन योजना 2021 की पात्रता

  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओ को ही पात्र माना जायेगा ।
  • विधवा महिलाओ की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका ने पुनर्विवाह किया है, तो उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा ।
  • यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं हैं या यदि वे वयस्क हैं, लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो महिला को पेंशन मिलेगी।यदि कोई विधवा वयस्क नहीं है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं होगी।

Vidhwa Pension Yojana 2021 के दस्तावेज़

  • आवेदिका का आधार कार्ड
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पस्बुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विधवा पेंशन योजना 2021 में आवेदन कैसे करे ?

जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कारन चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो

  • सर्वप्रथम आवेदिका को अपने राज्य के अनुसार इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Widow Pension का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा । आपको अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी विवरण को भरना होगा ।
  •  रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया

    सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
    इसके पश्चात आपको यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    अब आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा।
    इस बॉक्स में आपको यूजरटाइप का चयन करना होगा।
    अब आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
    इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    इस प्रकार आप यूजर लॉगइन कर पाएंगे।

विधवा पेंशन योजना 2021 आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • विधवा पेंशन पाने के लिए आवेदन करने के बाद आप इसकी स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहां आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए चरण दिए गए हैं;
  • अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आपको वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा।
  • अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर, आपको “अपने आवेदन की स्थिति पता करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर पंजीकरण संख्या और खाता संख्या भरना होगा।
  • अब उस स्क्रीन पर प्रदर्शित योजना का चयन करें।
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड टाइप करें और सबमिट बटन दबाएं और एप्लिकेशन की स्थिति आपके परिवर्तित पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगी।


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