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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसल के फसल बीमा हेतु आवेदन 15 दिसम्बर तक

बालोद,  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल के फसल बीमा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के उपसंचालक एन.एल.पाण्डे ने बताया कि वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी में मुख्य फसल चना, गेहूं सिंचित, गेहू असिंचित, सरसों एवं अलसी सम्मिलित हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते है। जिस ग्राम में अधिसूचित फसल निहित है, उस फसल का किसान फसल बीमा करा सकता हैं। योजना में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है। फसल बीमा में शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम दर कृषकों द्वारा देय है। ऋणी कृषको का फसल बीमा संबधित बैंको से तथा अऋणी कृषकों का फसल बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत कामन सर्विस सेंटर, संबधित बैंक में अथवा स्वयं मोबाईल एप द्वारा वास्तविक रूप से बोये गए फसल क्षेत्र का बीमा करा सकते है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा कराने हेतु जरूरी दस्तावेज के रूप में फसल बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), फसल बोआई प्रमाण पत्र, नवीनतम बैंक पासबुक की काॅपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल होने बाबत् अनिवार्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) प्रदायकर्ता एवं वित्तीय संस्थान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल न होने बाबत, असहमति पत्र निर्धारित प्रारूप में 08 दिसम्बर 2021 तक संबधित बैंकों में जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कृषक अपने फसल की बीमा निकटतम बैंक शाखाओं, प्राथमिक सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्रों(सीएससी), भारत सरकार की बीमा पोर्टल (पीएमएफबीवाय डाट जीओवी डाट इन) के माध्यम से करा सकते हैं।




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