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1 जुलाई से बदलने जा रहा आधार-पैन कार्ड, TDS आदि से जुड़े नियम, जानें डिटेल...

सरकार एक जुलाई से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आर्थिक लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किये जाएंगे. इनमें से कुछ नियमों का भार आपके जेब पर भी पड़ेगा. एक जुलाई से होने वाले परिवर्तनों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल, क्रिप्टोकरेंसी निवेशक और पैन कार्ड धारक भी प्रभावित होंगे. इसलिए, जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है. अगर आपने इन नियमों की उपेक्षा की तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और कुछ मुश्किलें भी आ सकती है.

जुलाई में महंगाई की भी थोड़ी मार आप पर पड़ सकती है. अगर आप दोपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी आपको ज्‍यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही एयरकंडीशनर की ठंडी हवा का आनंद लेना भी अगले महीने महंगा हो जाएगा.

क्रिप्टो निवेशकों को देना होगा टीडीएस

1 जुलाई 2022 के बाद अगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके दायरे में सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे.

बदल जाएंगे TDS के नियम

1 जुलाई 2022 से बिजनेस से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से TDS देना होगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तब टीडीएस देना होगा, जब वे कंपनी द्वारा उन्‍हें मार्केटिंग के उद्देश्य से दिए गए प्रोडक्‍ट अपने पास रखते हैं. अगर वे प्रोडक्‍ट को वापस लौटा देते है तो टीडीएस नहीं देना होगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव

एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक कार्ड डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे. इस नियम के लागू हो जाने के बाद से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. इससे आम उपभोक्‍ता के डेटा की सुरक्षा होगी.

बिना केवाईसी वाले डीमैट अकाउंट हो जाएंगे निष्क्रिय

डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है. जिन खातों की इस तारीख तक ईकेवाईसी नहीं होगी वे निष्क्रिय हो जाएंगे और एक जुलाई से ऐसे अकाउंट की मदद से शेयर ट्रेडिंग नहीं होगी. डीमैट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज़ रखने के लिए सुविधा दी जाती है. ऐसे में अगर 30 जून तक आपके अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 30 जून के बाद आपको परेशानी हो सकती है.

पैन को आधार से लिंक करेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना
जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. 30 जून तक 500 रुपये जुर्माना है. 1 जुलाई 2022 के बाद पैन को आधार से लिंक करेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा.

दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी

1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का पहले ही घोषणा कर दी है. कंपनी के वाहन 3,000 रुपये तक महंगे हो जाएंगे. कंपनी का कहा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा है. हीरो मोटोकॉर्प की तरह दूसरी कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा सकती हैं.




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