शासकीय आवास गृह में अनाधिकृत रूप से निवासरत महिला को अंतिम नोटिस
11 जुलाई तक न्यायालय में पेश ना होने पर होगी एकपक्षीय कार्यवाही
कार्यालय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला मुख्यालय को कोण्डागांव स्थित सामान्य पुल की शासकीय आवास गृहों में अनाधिकृत रूप से निवासरत शासकीय आवासों का कलेक्टर के आदेशानुसार सत्यापन कराया गया था। शासकीय सेवकों के वेतनमान के आधार पर छत्तीसगढ़ में लागू (01 जनवरी से प्रभावशील) किराया बाजार दर की दुगुनी दर से मूलभूत नियम 45 बी के आधार पर लाइसेंस शुल्क (किराया वसूली) निर्धारण कर वसूल करने की कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तहत कोण्डागांव नगर के डीएनके कॉलोनी में स्थित शासकीय आवास गृह क्रमांक जी 31 में अनाधिकृत रूप से वंदना वर्मा पति धर्मेंद्र वर्मा निवासरत है। अनावेदिका के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र प्राप्त हुआ.
जिस संबंध में न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अनावेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनावेदिका के आवास गृह का ताला बंद होने के कारण कारण बताओ नोटिस की तामिली नहीं होना उल्लेखित किया गया है एवं अनावेदिका को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। परंतु शासकीय आवास गृह में ताला बंद होने के कारण अनावेदिका को नोटिस तामिली नहीं किया जाना तामिलीकर्ता के द्वारा बताया गया। जिसके कारण प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने में विलंब हो रहा है। उक्त शासकीय आवास गृह क्रमांक जी 31 डीएनके कॉलोनी कोण्डागांव रिक्त किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है एवं 11 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।