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इस मामले में सनी लियोनी को हाईकोर्ट से मिली राहत...

केरल हाईकोर्ट ने ने बुधवार को एक्ट्रेस सनी लियोनी (करनजीत कौर वोहरा), उनके पति डेनियल वेबर और उनके एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी. 

जस्टिस जियाद रहमान एए ने लियोनी की उस याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तारीख तक आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई है.

क्या है मामला
सनी लियोनी, उनके पति और उनके कर्मचारी के खिलाफ केरल स्थित एक इवेंट मैनेजर ने केस दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लियोनी को इवेंट में शामिल होने और परफॉर्मेंस देने के लिए लाखों रुपये का भुगतान किया गया था, बावजूद इसके एक्ट्रेस नहीं आईं. 

इसके बाद, राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार साल पहले कोझीकोड में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के साथ किए कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के कथित तौर पर उल्लंघन को लेकर सनी और बाकी दो के खिलाफ केस दर्ज किया था. उनके खिलाफ धारा 406, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

सनी ने याचिका में निर्दोष होने का दावा किया है
वहीं सनी उनके पति और कर्मचारी तीनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई और याचिका दायर कर दावा किया कि वे निर्दोष हैं और किसी भी तरह के अपराध में शामिल नही हैं. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें इस केस की प्रक्रिया के दौरान काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है. 

याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने इन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था. इसलिए, उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.





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